सोसाइटी चार्ज पर मिलेगी HRA टैक्स छूट? हैरान कर देगा नियम

इनकम टैक्स फाइलिंग की तारीखें नजदीक आ रही हैं, और टैक्सधारक यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम उनके लिए अधिक फायदेमंद है। इस बीच, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मकान किराया भत्ता (HRA) का दावा करने वाला व्यक्ति सोसाइटी को दिए जाने वाले मेंटेनेंस शुल्क पर भी टैक्स छूट का दावा कर सकता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

अभिषेक सोनी, CEO, Tax2Win.in के अनुसार, आयकर अधिनियम में मेंटेनेंस शुल्क पर HRA छूट का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। यदि मेंटेनेंस शुल्क को किराए के हिस्से के रूप में रेंट एग्रीमेंट में शामिल किया गया है और इसे मकान मालिक को दिया जाता है, तो इसे किराया माना जा सकता है। लेकिन अगर किरायेदार सीधे सोसाइटी को मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान करता है, तो यह HRA टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

संजोली माहेश्वरी, कार्यकारी निदेशक, Nangia Andersen India का कहना है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के अनुसार, HRA पर टैक्स छूट केवल किराए के भुगतान पर दी जाती है। अन्य खर्च जैसे मेंटेनेंस शुल्क, बिजली बिल आदि को किराए का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसलिए इन पर टैक्स छूट का दावा नहीं किया जा सकता।

अदिति गोयल, ट्राइलीगल की टैक्स पार्टनर का मानना है कि HRA छूट केवल किराए के भुगतान तक सीमित होनी चाहिए। अतिरिक्त भुगतान जैसे मेंटेनेंस शुल्क HRA छूट के लिए पात्र नहीं होते।

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HRA छूट का नियम

HRA की अधिकतम क्लेम राशि मूल वेतन, शहर और वास्तविक किराए पर निर्भर करती है। HRA छूट का दावा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • कुल HRA प्राप्त राशि
  • मेट्रो शहरों में रहने पर वेतन का 50% या नॉन-मेट्रो शहरों में रहने पर वेतन का 40%
  • वास्तविक भुगतान किया गया किराया – वेतन का 10%

HRA कर छूट का दावा कैसे करें?

HRA छूट का दावा नियोक्ता को प्रमाण प्रस्तुत करके या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किया जा सकता है। यदि नियोक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वेतन से कम टैक्स काटा जाएगा।

निष्कर्ष

HRA छूट केवल किराए के भुगतान तक सीमित होती है और इसमें मेंटेनेंस शुल्क शामिल नहीं होता जब तक कि इसे किराए के हिस्से के रूप में न माना जाए। इसलिए, यदि आप सोसाइटी को सीधे मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, तो आप इस पर कोई टैक्स लाभ नहीं उठा सकते।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

  1. क्या मैं मेंटेनेंस शुल्क पर HRA छूट का दावा कर सकता हूँ?
    • नहीं, अगर आप मेंटेनेंस शुल्क सीधे सोसाइटी को देते हैं, तो यह HRA छूट के लिए पात्र नहीं होगा।
  2. HRA छूट कैसे दावेदारों द्वारा की जाती है?
    • HRA छूट नियोक्ता को प्रमाण प्रस्तुत करके या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय की जा सकती है।
  3. HRA छूट की अधिकतम राशि कैसे निर्धारित होती है?
    • HRA की अधिकतम राशि मूल वेतन, शहर और वास्तविक किराए पर निर्भर करती है।

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