ईपीएफओ (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब, एडवांस विद्ड्रॉल क्लेम के निपटान में तेजी आई है, जिसमें 60% एडवांस निकासी दावों का निपटान ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 2.16 करोड़ क्लेम का निपटान हुआ है, जो पिछले साल के 89.52 लाख क्लेम से काफी अधिक है।
एडवांस क्लेम की लिमिट बढ़ाई गई
श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में बताया कि एडवांस क्लेम की लिमिट अब एक लाख रुपये कर दी गई है। इससे सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर अपना पैसा प्राप्त करना आसान हो गया है। ईपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी, हाउसिंग, स्टडी और शादी के खर्चों से संबंधित क्लेम को ऑटोमेटेड कर दिया है, जिससे अब क्लेम महज तीन दिन में प्रोसेस हो जाते हैं।
जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया सरल
ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए जानकारी को सही करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। अब आधार वेरिफाइड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले लोग ईपीएफओ की मंजूरी के बिना अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। वर्तमान में 96% करेक्शन ईपीएफओ ऑफिस में जाए बिना किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग में वृद्धि
आजकल 99% से अधिक क्लेम ऑनलाइन फाइल किए जा रहे हैं। मार्च 2025 की शुरुआत तक 7.14 करोड़ क्लेम डिजिटल रूप से फाइल किए गए हैं, जिससे कागजी कार्रवाई कम हुई है और प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आधार-वेरिफाइड यूएएन के ट्रांसफर क्लेम के लिए किसी एम्प्लायर वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
FAQs
- एडवांस विद्ड्रॉल क्लेम की लिमिट क्या है?
वर्तमान में, एडवांस विद्ड्रॉल क्लेम की लिमिट एक लाख रुपये है। - क्लेम प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है?
ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत क्लेम केवल तीन दिन में प्रोसेस हो जाते हैं। - क्या मैं अपनी जानकारी बिना ईपीएफओ की मंजूरी के अपडेट कर सकता हूँ?
हां, आधार वेरिफाइड UAN वाले सदस्य अपनी जानकारी बिना ईपीएफओ की मंजूरी के अपडेट कर सकते हैं।