केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक ऑटो समिट में घोषणा की है कि अब हर नए टू-व्हीलर के साथ दो ISI-सर्टिफाइड हेलमेट प्रदान करना अनिवार्य होगा। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है और इसे व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) का समर्थन प्राप्त है।
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सुरक्षा के लिए दो हेलमेट
THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, “यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है। जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण है।” उन्होंने यह भी कहा कि यदि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास ISI सर्टिफाइड हेलमेट होगा, तो सफर अधिक सुरक्षित और जिम्मेदारी भरा बनेगा।
सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा
भारत में हर साल 4.80 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.88 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की उम्र के होते हैं। टू-व्हीलर से जुड़े हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से आधी मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं।
नया जुर्माना
भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में संशोधन किया है। बिना हेलमेट या गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर हेलमेट खुला हुआ है, तो इस पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. क्या सभी नए टू-व्हीलर्स के साथ दो हेलमेट मिलेंगे?
हाँ, हर नए टू-व्हीलर के साथ दो ISI-सर्टिफाइड हेलमेट प्रदान किए जाएंगे।
2. क्या यह नियम सभी प्रकार के टू-व्हीलर्स पर लागू होगा?
जी हाँ, यह नियम सभी नए दोपहिया वाहनों पर लागू होगा।
3. अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो उसे क्या दंड मिलेगा?
बिना हेलमेट या गलत तरीके से पहने जाने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।