अगर आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है लेकिन अब यात्रा नहीं करनी है, तो भारतीय रेलवे में आपके नाम का कन्फर्म टिकट आपके रिश्तेदार को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है।
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रेलवे के नियम
भारतीय रेलवे के अनुसार, यदि आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है और आप यात्रा नहीं कर सकते, तो आप इसे अपने परिवार के सदस्यों—जैसे बच्चे, जीवनसाथी, माता-पिता, भाई या बहन—को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आपको पहले रेलवे अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
टिकट ट्रांसफर की प्रक्रिया
- ट्रांसफर रिक्वेस्ट: आपको ट्रेन के डिपार्चर से कम से कम 24 घंटे पहले ट्रांसफर रिक्वेस्ट रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जमा करनी होगी। 24 घंटे से कम समय में की गई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी।
- दस्तावेज:
- कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट का प्रिंटआउट
- संबंधित रिश्तेदार का वैलिड आईडी प्रूफ
- रिश्ते का प्रमाण (जैसे शादी प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र)
- लिखित आवेदन: आपको टिकट ट्रांसफर के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। रेलवे स्टाफ इस प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा।
विशेष परिस्थितियाँ
कुछ अन्य परिस्थितियों में भी टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है:
- यदि यात्री सरकारी कर्मचारी हैं और ड्यूटी पर हैं, तो उपयुक्त प्राधिकरण से अनुमति मिलने पर उनका टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है।
- अगर यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं और संस्थान के प्रमुख ने ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध किया है, तो उस छात्र के नाम पर किया गया आरक्षण उसी संस्थान के दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है।
निष्कर्ष
इस प्रकार, यदि आप अपने किसी रिश्तेदार को ट्रेन का टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आप यह काम आसानी से कर सकते हैं।
FAQ
1. क्या मैं अपना कन्फर्म टिकट किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता हूँ?
हाँ, आप अपना कन्फर्म टिकट केवल अपने परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर सकते हैं।
2. क्या मुझे टिकट ट्रांसफर करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?
नहीं, कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है।
3. क्या मैं वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकट को ट्रांसफर कर सकता हूँ?
नहीं, यह सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर लागू होती है।