31 मार्च 2025 तक खुले रहेंगे आयकर और जीएसटी कार्यालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने घोषणा की है कि 29 मार्च से 31 मार्च 2025 तक देशभर में केंद्रीय जीएसटी (CGST) के क्षेत्रीय कार्यालय खुले रहेंगे। यह कदम चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में विभागीय कार्यों को पूरा करने और करदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इसी तरह, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी आयकर विभाग के कार्यालयों को इन्हीं तारीखों पर खुले रखने का निर्देश दिया है।
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मुख्य जानकारी
- कार्य दिवस: 29, 30 और 31 मार्च को CGST और आयकर कार्यालय खुले रहेंगे।
- लक्ष्य: वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी सरकारी भुगतान और निपटान इन तारीखों तक पूरे किए जाएंगे।
- 31 मार्च की अहमियत: यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है, साथ ही 2023-24 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है।
RBI का निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी सरकारी कामकाज करने वाले बैंकों को 31 मार्च को खुले रहने का निर्देश दिया है। इसके तहत:
- सभी सरकारी लेन-देन उसी दिन तक पूरे किए जाएंगे।
- RTGS और NEFT जैसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सेवाएं विस्तारित समय तक चलेंगी।
FAQs
Q1: CGST और आयकर कार्यालय किन तारीखों पर खुले रहेंगे?
29, 30 और 31 मार्च 2025 को CGST और आयकर कार्यालय खुले रहेंगे।
Q2: 31 मार्च क्यों महत्वपूर्ण है?
31 मार्च चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है, जब सभी सरकारी भुगतान, निपटान और अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं।
Q3: क्या बैंक भी 31 मार्च को खुले रहेंगे?
हां, RBI ने सरकारी कामकाज करने वाले बैंकों को 31 मार्च को खुले रहने का निर्देश दिया है। RTGS और NEFT सेवाएं भी उस दिन उपलब्ध रहेंगी।