दिल्ली में ट्रैफिक चालान चेक करना अब बेहद आसान हो गया है। अगर आपका चालान कटा है और आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप घर बैठे इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है, जैसे कि स्पीड लिमिट पार करना, रेड लाइट जंप करना या गलत साइड से ड्राइविंग करना। यहां जानें कि आप ऑनलाइन चालान कैसे चेक कर सकते हैं:
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दिल्ली में ट्रैफिक चालान ऑनलाइन कैसे चेक करें?
1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट के जरिए:
- चरण 1: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- चरण 2: ‘ई-चालान’ या ‘यातायात उल्लंघन’ सेक्शन पर क्लिक करें।
- चरण 3: अपना वाहन पंजीकरण नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- चरण 4: ‘खोजें’ या ‘चालान जांचें’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 5: लंबित चालान का विवरण स्क्रीन पर देख सकते हैं।
2. परिवहन विभाग की वेबसाइट के जरिए:
- चरण 1: ई-चालान पोर्टल (https://echallan.parivahan.gov.in) पर जाएं।
- चरण 2: वाहन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या चालान नंबर दर्ज करें।
- चरण 3: कैप्चा कोड भरें और ‘विवरण प्राप्त करें’ बटन पर क्लिक करें।
- चरण 4: चालान की स्थिति, जुर्माने की राशि, उल्लंघन की तारीख और स्थान की जानकारी प्राप्त करें।
इन सरल चरणों का पालन करके आप घर बैठे अपने चालान की स्थिति जान सकते हैं और जुर्माने का भुगतान भी कर सकते हैं।
FAQs
1. अगर मेरा चालान कटा है लेकिन मैसेज नहीं आया तो क्या करें?
आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का विवरण दर्ज करके चालान की स्थिति चेक कर सकते हैं।
2. क्या मैं ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकता हूं?
हां, ई-चालान पोर्टल के माध्यम से आप अपने चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
3. चालान का भुगतान न करने पर क्या होगा?
अगर समय पर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है या कोर्ट में पेशी के लिए नोटिस भेजा जा सकता है।