नोएडा में स्कूलों की मनमानी पर एक्शन! एक स्कूल की मान्यता रद्द

नोएडा में स्कूलों की मान्यता रद्द होने की खबर: आरटीई के तहत एडमिशन नहीं देने पर कार्रवाई

नोएडा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत एडमिशन नहीं देने पर एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल पंवार ने नोएडा के सेक्टर-93 स्थित फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई आरटीई के तहत एडमिशन देने में आनाकानी करने के आरोपों के बाद की गई है।

क्या हुआ था?

  1. आरोप: फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल ने आरटीई के तहत कई बच्चों को एडमिशन देने से मना किया था। स्कूल ने एडमिशन को टालते हुए अलग-अलग बहाने बनाए।
  2. शिकायत: अभिभावकों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी (डीएम) से की, जिसके बाद बीएसए को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
  3. जांच और कार्रवाई: बीएसए की जांच में आरोप सही पाए जाने पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई।

क्या है आरटीई अधिनियम?

  • आरटीई अधिनियम: यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
  • निजी स्कूलों की जिम्मेदारी: निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% हिस्सा आरटीई के तहत गरीब बच्चों को देना अनिवार्य है।

कार्रवाई का प्रभाव

  • स्कूल संचालकों में हड़कंप: इस कार्रवाई के बाद अन्य स्कूल संचालकों में भी हड़कंप मच गया है।
  • अभिभावकों से संपर्क: कई स्कूल संचालकों ने अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरटीई के तहत एडमिशन दिया जाएगा।
See also  1 KM चलने में कितने कदम? रोज वॉक करने के ज़बरदस्त फायदे!

FAQs

1. किस स्कूल की मान्यता रद्द की गई है?
नोएडा के सेक्टर-93 स्थित फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल की मान्यता रद्द की गई है।

2. क्यों की गई यह कार्रवाई?
यह कार्रवाई आरटीई के तहत एडमिशन नहीं देने के आरोपों के बाद की गई है।

3. क्या अन्य स्कूलों पर भी कार्रवाई हो सकती है?
हां, अन्य स्कूलों पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर वे आरटीई के तहत एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं।

Leave a Comment