असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर इस नीति की घोषणा की। यह कदम छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। हालांकि, यह आदेश शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।
मुख्य निर्णय:
- 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी: गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानें अब दिन-रात खुली रह सकती हैं। अन्य शहरों में दुकानें सुबह 2 बजे तक और ग्रामीण इलाकों में रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।
- श्रमिकों के लिए शिफ्ट व्यवस्था: श्रमिक अधिकतम 9 घंटे काम करेंगे। यदि कोई दुकान 24 घंटे खुली रखनी है, तो उसे तीन शिफ्टों में श्रमिकों को काम पर रखना होगा।
- छोटे व्यापारियों को फायदा: इस फैसले से छोटे दुकानदारों को अधिक ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- मोरन समुदाय को स्थायी निवास प्रमाण पत्र: अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरन समुदाय को अब असम सरकार स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करेगी।
- चाय बागान क्षेत्रों में सड़क निर्माण: चाय बागान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 262 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- स्वास्थ्य विभाग में आयु सीमा समाप्त: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए स्थायी नौकरियों के आवेदन हेतु आयु सीमा खत्म कर दी गई है।FAQs
- क्या शराब की दुकानें भी 24 घंटे खुल सकती हैं?
नहीं, यह आदेश शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होता है। - ग्रामीण इलाकों में दुकानें कितने बजे तक खुल सकती हैं?
ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। - इस फैसले से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा?
नई शिफ्ट व्यवस्था से अधिक नौकरियां पैदा होंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा।
FAQs
- क्या शराब की दुकानें भी 24 घंटे खुल सकती हैं?
नहीं, यह आदेश शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होता है। - ग्रामीण इलाकों में दुकानें कितने बजे तक खुल सकती हैं?
ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें रात 11 बजे तक खुली रह सकती हैं। - इस फैसले से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा?
नई शिफ्ट व्यवस्था से अधिक नौकरियां पैदा होंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा।